Rajasthan Service Rules 2026: सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियम बदले, ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़ने पर खर्च की होगी वसूली

Rajasthan Service Rules 2026: राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े सेवा नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। वित्त विभाग ने 3 सितंबर 2026 को राजस्थान सेवा संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना जारी की है। नए प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे। इस संशोधन में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद होने वाली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ने, चाइल्ड केयर लीव और सरोगेसी के दौरान मातृत्व अवकाश से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है।

Rajasthan Service Rules 2026 Latest Update

नए संशोधन के तहत राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 22ए में बदलाव किया गया है, जबकि नियम 22बी को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव से जुड़े नियम 103सी में संशोधन तथा सरोगेसी मैटरनिटी लीव के लिए नया नियम 103डी जोड़ा गया है।

विभागवित्त विभाग, राजस्थान
मूल नियमराजस्थान सेवा नियम, 1951
संशोधनराजस्थान सेवा संशोधन नियम, 2026
अधिसूचना3 सितंबर 2026
प्रभावतत्काल
प्रमुख विषयट्रेनिंग, CCL और सरोगेसी मैटरनिटी लीव

Training के बाद नौकरी छोड़ने पर क्या होगा?

नए नियम के अनुसार कुछ राजपत्रित पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से कार्यभार संभालने से पहले निर्धारित प्रशिक्षण लेना पड़ता है। ऐसे कर्मचारी को ट्रेनिंग शुरू होने से पहले सरकार के साथ निर्धारित बॉन्ड करना होगा।

यदि कर्मचारी ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग समाप्त होने के दो वर्ष के भीतर राजस्थान सरकार की नौकरी छोड़ देता है अथवा दूसरी नौकरी में चला जाता है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर किए गए खर्च की वसूली की जा सकती है।

इसमें प्रशिक्षण की लागत तथा सरकार द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में किए गए अन्य खर्च शामिल हो सकते हैं। हालांकि नियमों के अनुसार कर्मचारी को मिला वेतन तथा अनुमन्य यात्रा एवं दैनिक भत्ते इसमें शामिल नहीं होंगे।

कितने समय की ट्रेनिंग पर कितनी सेवा जरूरी?

तीन महीने से अधिक अवधि की ट्रेनिंग पर जाने वाले और उस दौरान ड्यूटी पर माने जाने वाले कर्मचारियों के लिए निर्धारित सेवा अवधि इस प्रकार है:

  • 3 महीने से अधिक और 6 महीने तक की ट्रेनिंग: 1 वर्ष सेवा
  • 6 महीने से अधिक की ट्रेनिंग: 2 वर्ष सेवा

इसके लिए प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पहले निर्धारित बॉन्ड पूरा करना आवश्यक होगा।

दूसरी सरकारी नौकरी मिलने पर नियम

यदि कर्मचारी को बाद में केंद्र सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम अथवा निर्धारित अर्ध-सरकारी संस्थान में नौकरी मिलती है, तो पुराने बॉन्ड की शर्तों को लेकर विशेष प्रावधान लागू होंगे।

ऐसी स्थिति में कर्मचारी को नई संस्था में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के लिए नया बॉन्ड देना पड़ सकता है। यदि कर्मचारी ने राजस्थान सरकार में नियुक्ति से पहले ही ऐसी किसी संस्था में नौकरी के लिए आवेदन किया था, तो उसे राजस्थान सरकार में नियुक्ति के एक महीने के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी।

Rajasthan Service Rules में Rule 22B खत्म

संशोधित नियमों के तहत Rule 22B को हटा दिया गया है। इसके साथ इस नियम के अंतर्गत दिया गया संबंधित सरकारी निर्णय भी समाप्त कर दिया गया है।

Child Care Leave में बदलाव

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए Child Care Leave (CCL) के नियमों में भी संशोधन किया गया है। सामान्य महिला सरकारी कर्मचारी को अब एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार चाइल्ड केयर लीव दी जा सकेगी।

एक बार में ली जाने वाली CCL की अवधि कम से कम 5 दिन रखी गई है। यदि अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में शुरू होकर अगले वर्ष में समाप्त होता है, तो उसे उसी वर्ष की लीव माना जाएगा, जिस वर्ष अवकाश शुरू हुआ था।

Single Female Employee को साल में 6 बार CCL

अकेली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ऐसी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 6 बार Child Care Leave लेने की अनुमति होगी। इस श्रेणी में नियम के अनुसार अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा महिला सरकारी कर्मचारी शामिल हैं।

Surrogacy Maternity Leave का नया प्रावधान

राजस्थान सेवा नियमों में नया Rule 103D शामिल किया गया है। इसके तहत सरोगेसी के मामले में सरोगेट मदर और इच्छित माता (Commissioning Mother) के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। निर्धारित शर्तें पूरी होने पर सरोगेट माता को अधिकतम 180 दिन और इच्छित माता को अधिकतम 90 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकता है।

इस अवधि में कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से पहले प्राप्त वेतन के बराबर Leave Salary मिलेगी। यह अवकाश सामान्य अवकाश खाते से कम नहीं किया जाएगा, हालांकि इसकी अलग एंट्री सेवा पुस्तिका में की जाएगी।

Surrogate Mother के लिए जरूरी शर्तें

सरोगेट मदर के लिए नियमों में कुछ विशेष पात्रता निर्धारित की गई है। वह विवाहित महिला सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए और उसकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त भ्रूण स्थापित किए जाने की तारीख पर उसका अपना कम से कम एक बच्चा होना आवश्यक है।

Commissioning Mother के लिए नियम

इच्छित माता की आयु 23 से 50 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। सामान्य परिस्थितियों में उसके पास पहले से कोई जीवित बच्चा नहीं होना चाहिए। इसमें जैविक, गोद लिया हुआ या पूर्व सरोगेसी से प्राप्त बच्चा भी शामिल माना जाएगा। हालांकि निर्धारित विशेष परिस्थितियों में, जैसे पहले से मौजूद बच्चे के गंभीर दिव्यांगता या जीवन-घातक बीमारी से पीड़ित होने पर, आवश्यक प्रमाण-पत्र के आधार पर अलग प्रावधान लागू हो सकता है।

सरोगेसी से संबंधित अन्य पात्रता और प्रमाणन के लिए Surrogacy Regulation Act, 2021 के प्रावधान लागू होंगे।

सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा ?

Rajasthan Service Rules 2026 में किए गए संशोधनों का असर विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिन्हें नियुक्ति के बाद अनिवार्य प्रशिक्षण से गुजरना होता है। निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले नौकरी छोड़ने पर प्रशिक्षण खर्च की वसूली का प्रावधान अब स्पष्ट किया गया है। दूसरी ओर महिला कर्मचारियों के लिए CCL की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। सामान्य महिला कर्मचारी को साल में तीन बार और नियम में शामिल Single Female Government Servant को छह बार तक CCL लेने का प्रावधान किया गया है। सरोगेसी से जुड़े मामलों में मातृत्व अवकाश के लिए अलग नियम जोड़ना भी इस संशोधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

Rajasthan Service Rules 2026 Notification

राजस्थान सेवा संशोधन नियम, 2026 की अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा 3 सितंबर 2026 को जारी की गई है। सरकारी कर्मचारियों को नियमों में हुए बदलाव की पूरी जानकारी के लिए आधिकारिक अधिसूचना का अध्ययन करना चाहिए।

Official Notification: यहां से डाउनलोड करें

निष्कर्ष

Rajasthan Service Rules 2026 के तहत ट्रेनिंग के बाद नौकरी छोड़ने, सरकारी कर्मचारियों की Child Care Leave और Surrogacy Maternity Leave से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और कर्मचारियों के लिए इन प्रावधानों को समझना जरूरी है।

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