Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026: नामांकन के दौरान 5 लोग और वाहनों की संख्या तय

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारियों के बीच नामांकन प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सामने आए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ आने वाले लोगों और वाहनों की संख्या को लेकर नियम निर्धारित किए गए हैं। \

इन निर्देशों का उद्देश्य नामांकन केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ और यातायात संबंधी अव्यवस्था को नियंत्रित करना है। उम्मीदवारों को नामांकन के समय निर्धारित सीमा का पालन करना होगा। साथ ही नामांकन कार्यालय के आसपास चुनावी रैली या भीड़ जुटाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026 Overview

चुनावराजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026
नामांकन के समय अधिकतम लोग5 व्यक्ति
नामांकन कार्यालय के आसपास100 मीटर की सीमा
जिला परिषद सदस्यअधिकतम 3 वाहन
पंचायत समिति सदस्यअधिकतम 1 वाहन
नामांकन के दौरान रैलीअनुमति नहीं
संबंधित अधिकारीरिटर्निंग अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी

नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ कितने लोग जा सकेंगे?

निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने के लिए बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ कार्यालय पहुंचने से बचना होगा।

नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की रैली या भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवारों को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही नामांकन कार्यालय में प्रवेश करना होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

नामांकन के दौरान कितने वाहन ले जा सकेंगे?

नामांकन कार्यालय के आसपास वाहनों की संख्या पर भी सीमा निर्धारित की गई है। रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को अधिकतम 3 वाहन ले जाने की अनुमति होगी।

वहीं पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार के लिए अधिकतम 1 वाहन की अनुमति बताई गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित सीमा से अधिक वाहन लेकर नामांकन स्थल पर नहीं पहुंचना चाहिए।

नामांकन के समय रैली पर रोक

पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों को जुलूस या रैली के रूप में कार्यालय पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। इससे नामांकन केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित रखने और अन्य उम्मीदवारों तथा आम लोगों को किसी तरह की परेशानी से बचाने में मदद मिलेगी।

उम्मीदवारों को नामांकन से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी स्थानीय निर्देशों की जानकारी भी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहन खर्च चुनावी खर्च में जुड़ेगा

निर्देशों में चुनावी खर्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी बताया गया है। यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लेता है, तो नामांकन दाखिल करने के समय उसके साथ उपयोग किए गए वाहनों पर होने वाला खर्च उसके चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा।

इसलिए उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान उपयोग किए जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड और संबंधित खर्च का हिसाब व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। चुनावी व्यय से जुड़े अन्य नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा।

Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026: मुख्य बातें

विषयनिर्धारित नियम
उम्मीदवार सहित लोगअधिकतम 5
कार्यालय से वाहन सीमा100 मीटर
जिला परिषद सदस्यअधिकतम 3 वाहन
पंचायत समिति सदस्यअधिकतम 1 वाहन
नामांकन के दौरान रैलीप्रतिबंधित
वाहन खर्चलागू होने पर चुनावी व्यय में शामिल

Rajasthan Panchayat Election Nomination Notice

पंचायती राज चुनाव 2026 में नामांकन के दौरान लोगों और वाहनों की संख्या से संबंधित विस्तृत निर्देश उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस में देख सकते हैं। नियमों की पूरी जानकारी के लिए संबंधित आदेश को पढ़ना जरूरी है।

Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules Notice: यहां से डाउनलोड करें

निष्कर्ष

राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 में नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को भीड़ और वाहनों से जुड़े निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। नामांकन कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम 5 लोग, जबकि 100 मीटर की सीमा में निर्धारित पद के अनुसार वाहनों की संख्या सीमित रहेगी। उम्मीदवारों को नामांकन से पहले आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़कर उसी के अनुसार प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।

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