Rajasthan Divyang Scholarship 2026: दिव्यांग छात्राओं को हर महीने ₹200 की सहायता, 10 महीने में मिलेंगे ₹2,000

Rajasthan Divyang Scholarship 2026: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दिव्यांग छात्राओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 में आर्थिक सहायता की योजना लागू की जा रही है। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक की पात्र विशेष आवश्यकता वाली छात्राओं को ₹200 प्रति माह की दर से सहायता दी जाएगी। योजना के अनुसार सहायता अधिकतम 10 महीने तक मिलेगी। इस हिसाब से एक पात्र छात्रा को पूरे शैक्षणिक सत्र में अधिकतम ₹2,000 की आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। इसका उद्देश्य दिव्यांग बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनकी नियमित पढ़ाई को प्रोत्साहित करना है।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 Overview

योजनादिव्यांग छात्रा स्टाइपेंड योजना
सत्र2026-27
लाभार्थीकक्षा 1 से 12 की पात्र दिव्यांग छात्राएं
विद्यालयसरकारी विद्यालय
सहायता राशि₹200 प्रतिमाह
सहायता अवधि10 महीने
अधिकतम लाभ₹2,000
न्यूनतम दिव्यांगता40 प्रतिशत
आवश्यक प्रमाणसक्षम चिकित्सा अधिकारी का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

Rajasthan Divyang Scholarship के लिए कौन पात्र है?

इस योजना का लाभ राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत उन छात्राओं को दिया जाएगा जो निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में आती हैं। छात्रा का कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत होना आवश्यक है। पात्रता के लिए छात्रा में कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होना जरूरी है। इसके प्रमाण के रूप में सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह योजना दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निर्धारित दिव्यांगता की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली पात्र छात्राओं के लिए है।

कितनी छात्रवृत्ति मिलेगी?

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 के तहत पात्र छात्राओं को ₹200 हर महीने दिए जाएंगे। सहायता अधिकतम 10 महीनों के लिए निर्धारित है। इस प्रकार पूरे 10 महीने की अवधि में एक पात्र छात्रा को:

₹200 × 10 महीने = ₹2,000

तक का लाभ मिल सकता है। यह राशि छात्राओं की शिक्षा से संबंधित जरूरतों में आर्थिक सहयोग देने के उद्देश्य से प्रदान की जाएगी।

दूसरी स्टाइपेंड योजना का लाभ लेने वाली छात्राएं

यदि कोई छात्रा पहले से ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या किसी अन्य सरकारी योजना के माध्यम से स्टाइपेंड प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना में दोबारा स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। अर्थात एक ही उद्देश्य के लिए एक छात्रा को दो अलग-अलग योजनाओं से समान प्रकार की स्टाइपेंड सहायता का लाभ नहीं मिलेगा। पात्रता का निर्धारण संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

Rajasthan Divyang Scholarship का उद्देश्य

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को विद्यालयी शिक्षा से जोड़े रखना है। आर्थिक सहायता मिलने से पढ़ाई से जुड़ी छोटी-बड़ी आवश्यकताओं में परिवार को सहयोग मिल सकता है। इसके साथ ही योजना के माध्यम से दिव्यांग बालिकाओं के नामांकन, विद्यालय में निरंतरता और शैक्षणिक भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा।

छात्राओं का चयन कैसे होगा?

पात्र छात्राओं के चयन के लिए संबंधित स्तर पर समिति गठित की गई है। प्राप्त आवेदन और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। समिति में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक सहित संबंधित अधिकारी और संदर्भ व्यक्ति शामिल रहेंगे। चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

Rajasthan Divyang Scholarship के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं से उनकी पात्रता के अनुसार आवश्यक दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इनमें मुख्य रूप से:

  • दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
  • आधार कार्ड
  • विद्यालय संबंधी विवरण
  • छात्रा की शैक्षणिक जानकारी
  • बैंक खाते से संबंधित जानकारी
  • अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र

दस्तावेजों की वास्तविक आवश्यकता संबंधित विद्यालय या शिक्षा विभाग द्वारा बताई जाएगी।

आवेदन कैसे करें ?

इस योजना के संबंध में पात्र छात्राएं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या संबंधित शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। विभाग द्वारा पात्र छात्राओं की पहचान, दस्तावेजों की जांच और चयन की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी। जिले में योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए शिक्षा विभाग एवं संबंधित प्रशासनिक कार्यालयों के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए पात्र छात्राओं और अभिभावकों को अपने विद्यालय से संपर्क बनाए रखना चाहिए।

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 में ध्यान रखें

योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली छात्राओं को ही मिलेगा। विशेष रूप से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र और सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होना महत्वपूर्ण शर्तों में शामिल है।

यदि छात्रा पहले से किसी दूसरी सरकारी स्टाइपेंड योजना का लाभ ले रही है, तो उसे इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जा सकता।

निष्कर्ष

Rajasthan Divyang Scholarship 2026 के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाली पात्र दिव्यांग छात्राओं को ₹200 प्रतिमाह की दर से 10 महीने तक सहायता दी जाएगी। इस तरह एक छात्रा को शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अधिकतम ₹2,000 का लाभ मिल सकता है। पात्र छात्राएं योजना से संबंधित आवेदन, दस्तावेज और चयन प्रक्रिया की जानकारी अपने विद्यालय या संबंधित शिक्षा विभाग से प्राप्त करें।

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