SIR Draft Voter List 2026: ड्राफ्ट मतदाता सूची भारतीय निर्वाचन आयोग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दी गई है। अब सभी मतदाता यह जांच सकते हैं कि उनका नाम इस सूची में शामिल है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट सूची में दिखाई नहीं देता है, तो वह तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होने का मतलब है कि मतदाता का नाम फिलहाल सूची में बना हुआ है जबकि नाम न होने की स्थिति में उसे जोड़ने या सुधार कराने की आवश्यकता होगी।
भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया करवाई गई थी। इसके तहत हर मतदाता की जानकारी दोबारा जांची गई और उनसे आवेदन लेकर नाम, पता और अन्य विवरण की पुष्टि की गई। इसी प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार करके जारी किया गया है। अगर किसी मतदाता का नाम गलती से हट गया हो या सूची में शामिल न हो तो वह तय नियमों के अनुसार दोबारा आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है।
SIR Draft Voter List 2026
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। यह सूची राज्य निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है जहां मतदाता अपने नाम की जांच कर सकते हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हर राज्य के लिए अलग-अलग जारी की गई है जिसमें संबंधित राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र और सभी मतदान केंद्रों की पूरी जानकारी दी गई है। मतदाता अपने क्षेत्र के अनुसार सूची देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं।
16 दिसंबर से 15 जनवरी तक ली जाएगी दावे और आपत्तियां
निर्वाचन आयोग के अनुसार 11 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दिए गए उन्हें वापस लिया गया और सभी मतदाताओं का सत्यापन व मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक दावा और आपत्ति दर्ज करने का समय रखा गया है इस दौरान नोटिस जारी कर जांच-पड़ताल भी की जाएगी और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे मतदाताओं को अपना नाम सूची में जांचने के लिए जागरूक करें।
जिनका नाम सूची में नहीं है, वे फॉर्म-6 और घोषणा पत्र भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही जो युवा मतदाता 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे, वे अग्रिम रूप से फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया के तहत किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा सुनवाई कर लिखित आदेश दिया जाएगा और मतदाता को जिला कलेक्टर तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर अपील करने का अधिकार भी रहेगा।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नाम चेक करने की प्रक्रिया
- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए तीन आसान विकल्प उपलब्ध हैं।
- सबसे पहले तरीके में आप अपनी ईपीआईसी संख्या डालकर नाम जांच सकते हैं, इसके लिए नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और खोज बटन दबा दें।
- दूसरे विकल्प में सामान्य जानकारी के आधार पर खोज की जा सकती है, जिसमें अपना नाम, माता-पिता या पति का नाम, जन्मतिथि, लिंग, राज्य और जिला भरकर कैप्चा डालना होता है, इसके बाद सर्च करने पर सूची में नाम दिख जाएगा।
- तीसरे तरीके में मोबाइल नंबर से जांच की सुविधा है, इसमें मोबाइल नंबर और कैप्चा डालकर ओटीपी मंगाना होता है, ओटीपी भरने के बाद सर्च करने पर वोटर लिस्ट में आपका नाम दिखाई देगा।
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