केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष छात्र-छात्राओं और भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नई-नई छात्रवृत्ति योजनाएं हर वर्ष प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो गरीब फैमिली से विलोम रखते हैं ऐसे अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति मिलने का हमेशा इंतजार रहता है। इसीलिए राज्य सरकार द्वारा अपने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन फॉर्म सबमिट करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके लिए आप निर्धारित समय तिथि के साथ अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी छात्रवृत्ति पा सकते हैं। छात्रवृत्ति योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें जिसमें छात्रवृत्ति योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई है।
जानकारी के मुताबिक बता दें कि छात्रवृत्ति योजना का नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है इस योजना का नाम है उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना, जिसका नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी कर दिया गया है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 15 सितंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं जिसके लिए अंतिम तिथि 15 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है।
अगर कोई भी छात्र-छात्राएं नोटिफिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट खाता पासबुक और महत्वपूर्ण दस्तावेज होने अनिवार्य है। अगर यह सब है तो राजस्थान की छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने वाले छात्राओं के खाते में सीधे छात्रवृत्ति के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, हालांकि किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट में कमी रह जाती है तो इसको नसीब को रद्द कर दिया जा सकता है। इसीलिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की सूची को भी अवश्य देखें।
स्कॉलरशिप के लिए क्या है आवेदन शुल्क
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए किसी भी प्रकार का किसी भी कैटेगरी के आवेदन करता है तू किसी भी प्रकार से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी अभ्यर्थियों हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा इसमें आवेदन शुल्क जीरो रखा गया है।
Scholarship Yojana के लिए कौन-कौन कर सकते हैं आवेदन
छात्रवृत्ति योजना में वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो राज्य के मूल निवासी हैं यानी राजस्थान के मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप योजना के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र या छात्रा ने जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध घुमंतु समुदाय, गिरासी एवं भिश्ती समुदाय व मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
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