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Rajasthan Jan Aadhaar Card New Update Rules 2026: जन आधार कार्ड अपडेट को लेकर बड़ा बदलाव, अब देना होगा शुल्क, देखें डिटेल

Rajasthan Jan Aadhaar Card New Update Rules 2026: राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग के तहत काम करने वाले राजस्थान जन आधार प्राधिकरण ने जन आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नई व्यवस्था के अनुसार अब जन आधार कार्ड में कुछ प्रकार की जानकारी बदलवाने पर लोगों को तय शुल्क देना होगा। यह नया नियम पूरे राजस्थान में 1 जून 2026 से लागू किया जाएगा।

सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि जन आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार से जुड़ी जानकारी और दस्तावेजों में संशोधन के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। पहले कई तरह के अपडेट बिना किसी शुल्क के किए जाते थे, लेकिन अब निर्धारित सीमा से ज्यादा बार बदलाव कराने पर शुल्क लिया जाएगा।

इस नए फैसले के बाद अब जन आधार धारकों को जानकारी अपडेट करते समय सावधानी रखनी होगी। सरकार का कहना है कि बार-बार गलत जानकारी बदलने और फालतू संशोधन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह नियम राजस्थान के सभी जन आधार कार्ड धारकों पर लागू रहेगा।

राजस्थान जन आधार अपडेट नया नियम क्या है

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से जारी नए आदेश में बताया गया है कि अब जन आधार कार्ड में कुछ जरूरी जानकारियों को सीमित बार ही बदला जा सकेगा। इसमें नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और जाति जैसी व्यक्तिगत जानकारी शामिल है। इसके अलावा शिक्षा, आय, बैंक खाते और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करने के लिए भी नई सीमा तय कर दी गई है। तय सीमा पूरी होने के बाद जानकारी बदलवाने पर शुल्क देना पड़ेगा।

सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार कुछ सेवाएं पहले की तरह मुफ्त रहेंगी, जबकि कुछ अपडेट पर बाद में शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर बैंक डिटेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी पहली बार अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन दोबारा बदलाव कराने पर निर्धारित फीस देनी होगी।

वहीं परिवार में नए सदस्य को जोड़ना या किसी सदस्य की मृत्यु होने पर नाम हटवाने जैसी सुविधाएं निशुल्क रखी गई हैं। सरकार का कहना है कि इस नए सिस्टम से गलत जानकारी और बार-बार किए जाने वाले अनावश्यक बदलावों पर रोक लगाई जा सकेगी।

किन अपडेट पर कितना शुल्क लगेगा

नए नियमों के अनुसार जन आधार कार्ड में व्यक्तिगत जानकारी केवल सीमित बार ही बदली जा सकेगी। नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, वैवाहिक स्थिति और जाति जैसी जानकारी अधिकतम दो बार अपडेट कराई जा सकती है। इसमें पहली बार बदलाव निशुल्क रहेगा, लेकिन इसके बाद हर संशोधन पर 15 रुपये शुल्क देना होगा।

शिक्षा और आय से जुड़ी जानकारी अपडेट कराने पर भी पहली बार कोई फीस नहीं लगेगी। हालांकि बाद में बदलाव कराने पर 25 रुपये शुल्क तय किया गया है। इसी तरह बैंक खाते की जानकारी में दूसरी बार से बदलाव करने पर भी 25 रुपये देने होंगे।

मोबाइल नंबर, संपर्क जानकारी, आधार सत्यापन और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी में पहली बार के बाद 40 रुपये शुल्क लिया जाएगा। वहीं गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, बिजली बिल और वाहन नंबर जैसी जानकारियों में अधिकतम पांच बार संशोधन की अनुमति होगी और हर बार बदलाव कराने पर 25 रुपये शुल्क देना पड़ेगा।

अपडेट / बदलाव का प्रकारकितनी बार बदलाव कर सकते हैंलागू शुल्क
पिता का नाम, माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, जीवनसाथी का नाम और श्रेणी से जुड़ी जानकारी में बदलावअधिकतम 2 बारपहली बार मुफ्त, उसके बाद हर अपडेट पर ₹15
शिक्षा और आय संबंधी जानकारी अपडेटएक वित्तीय वर्ष में 2 बारपहली बार कोई शुल्क नहीं, बाद में ₹25 प्रति अपडेट
बैंक खाते की जानकारी में बदलावसाल में 2 बार तकपहली बार फ्री, दूसरी बार से ₹25
मोबाइल नंबर, संपर्क जानकारी, आधार सत्यापन, व्यवसाय और निवासी स्थिति अपडेटबदलाव की कोई तय सीमा नहींपहली बार निशुल्क, उसके बाद हर बार ₹40
परिवार विभाजन, सदस्य ट्रांसफर और परिवार के मुखिया में बदलावअधिकतम 5 बारपहली बार मुफ्त, बाद में ₹25 प्रति बदलाव
गैस कनेक्शन, पानी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जैसी जानकारी अपडेटअधिकतम 5 बारहर बार ₹25 शुल्क
नया जन आधार पंजीकरण1 बारपूरी तरह मुफ्त
परिवार में नए सदस्य को जोड़ना1 बारकोई शुल्क नहीं
मृत्यु होने पर सदस्य का नाम हटाना1 बारपूरी तरह निशुल्क
ई-जन आधार डाउनलोडअसीमित बारबिल्कुल मुफ्त

कब से लागू होगा नया नियम

राजस्थान सरकार की ओर से जारी जन आधार अपडेट से जुड़े नए नियम 1 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू कर दिए जाएंगे। इसके बाद जन आधार सेवा केंद्रों और ई-मित्र केंद्रों पर सभी अपडेट इसी नई व्यवस्था के अनुसार किए जाएंगे। यानी जानकारी बदलवाने पर अब तय नियम और शुल्क लागू होंगे।

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जन आधार में सही और पूरी जानकारी ही दर्ज करवाएं, ताकि बाद में बार-बार बदलाव कराने की जरूरत न पड़े। क्योंकि अब कई प्रकार के संशोधन सीमित संख्या में ही किए जा सकेंगे और निर्धारित सीमा के बाद शुल्क भी देना होगा।

यह नया आदेश राजस्थान के लाखों जन आधार कार्ड धारकों पर असर डालेगा। ऐसे में जिन नागरिकों को भविष्य में जन आधार कार्ड में किसी तरह की जानकारी अपडेट करवानी है, उन्हें नए नियमों और शुल्क व्यवस्था की जानकारी पहले से रखना जरूरी होगा।

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